श्री धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर के नाम जारी एक रिमाइंडर में लिखा है कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन देने से आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा का अधिकार नियम 11(7) के अनुसार मामला बनाकर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करें।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम - राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा रिमाइंडर जारी
रिमाइंडर में श्री धनराजू एस ने लिखा है कि, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के निर्देश पत्र क्रमांक / राशिके/आरटीई/2024/771 भोपाल दिनांक 21.02.2024 के माध्यम से जारी किए गए। राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 14.03.2024 को ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को स्कूलों का आवंटन किया गया। राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक / राशिके / आरटीई/2024/1266 भोपाल दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से अशासकीय स्कूलों/पालकों / विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक तथा जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी करते हुए दिनांक 23.03.2024 तक संबंधित विद्यालय में प्रवेश हेतु कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए।
प्रवेश प्रक्रिया के परीक्षण में पाया गया कि कुछ जिलों में कतिपय विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 में लॉटरी के माध्यम से प्रथम चरण में चयनित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया है। चयनित छात्रों को प्रवेश नहीं देना वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन है, तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है।
अतः उपरोक्तानुसार समस्त अशासकीय विद्यालयों का तत्काल परीक्षण किया जाए, जहां स्कूल आवंटन के पश्चात् भी प्रवेश नहीं दिया गया है। अशासकीय विद्यालयों द्वारा यदि शासन के निर्देशों के पश्चात् भी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है, तो उनके विरूद्ध शिक्षा का अधिकार नियम 11 (7) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
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