सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत की तारीख घोषित, पढ़िए मध्य प्रदेश में कहां संपर्क करें - MP NEWS

मध्य प्रदेश में ऐसी सभी एजेंसी, अर्ध सरकारी एजेंसी, निगम मंडल, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, निजी पक्षकार अथवा अन्य, जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है एवं जो अपने मामलों का निपटारा चाहते हैं, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह स्पेशल लोक अदालत 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक लगेगी। 

सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत के लिए कहां संपर्क करें

हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा बताया गया है कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे सभी पक्षकार जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों का निपटारा करना चाहते हैं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (जबलपुर, ग्वालियर अथवा इंदौर) अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट विशेष अदालत के लिए हेल्पलाइन नंबर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से जारी की गई जानकारी में बताया गया है की विशेष लोक अदालत की पूर्व बैठक में सभी पक्षों की भागीदारी, उनके विवेक पर निर्भर करती है और वह संबंधित वैदिक सेवा संस्थान में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हो सकते हैं। इस विशेष लोक अदालत के संबंध में अन्य जानकारी एवं पक्षकारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर एवं ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। 
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर:
फोन नंबर: 0761-2678352, 0761-2624131
ई-मेल आईडी: mplsajab@nic.in

इस समाचार के साथ संलग्न:- 
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई सूचना की डाउनलोड कॉपी।

विनम्र अनुरोध 🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Madhyapradesh पर क्लिक करें।


#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !