मध्य प्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी जो जून के महीने में सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें जुलाई के महीने में ड्यू इंक्रीमेंट के लिए अभी भी हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई पॉलिसी चेंज नहीं किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका लगाना, एक प्रकार से सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा हो गया है। हाल ही में हाई कोर्ट ने 54 कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने के आदेश जारी किए हैं।
रिटायरमेंट से पहले भी याचिका लगा सकते हैं
हाई कोर्ट से हाल ही में जो आदेश जारी हुए हैं उसमें 2006 से लेकर 2023 तक जून के महीने में रिटायर हुए अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा ऐसे नाम भी है जो 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले हैं। श्री राम कृष्ण केवट, डीएसपी, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस, भोपाल; श्री भुवाल तिवारी, सब इंस्पेक्टर, भोपाल; श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल, भोपाल; श्री राम सिंह, हेड कांस्टेबल, भोपाल; श्री अशोक कुमार सुब्बा, सबइंस्पेक्टर, भोपाल; श्री हरिराम सेन, हेड कांस्टेबल भोपाल एवं श्री भारत यादव, हेड कांस्टेबल, भोपाल 30 जून 2024 को रिटायर होने वाले हैं। हाईकोर्ट ने इन सभी के पक्ष में भी आदेश जारी कर दिए हैं।
पेंशनर्स की ओर से कोर्ट मे उपस्थित उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि, पुलिस विभाग के 7 कर्मचारी अधिकारी 30 जून 2024, को रिटायर होंगे एवम अन्य कर्मचारी वर्ष 2006 से 2023 के बीच रिटायर हुए हैं। कोर्ट के अनुसार, 30 जून को रिटायर्ड कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी, उन्हे ही जुलाई में ड्यू वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा क्योंकि कोर्ट आदेश केवल याचिका दायर करने वाले, पेंशनर्स पर ही लागू है। कोर्ट आदेश के अनुसार, विलंब से याचिका दायर करने वालो को केवल तीन वर्ष का एरियर्स भुगतान होगा।
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