मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर प्रमोशन के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है। इसी के साथ उन सभी व्याख्याताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिन्हें प्रमोशन दिया जाना है। पत्र के साथ सहमति पत्र और असहमति पत्र का प्रारूप भी संलग्न है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा - व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम जारी पत्र क्रमांक 803 दिनांक 21 जून 2024 में लिखा है कि, व्याख्याता को हाईस्कूल प्राचार्य के उच्च पद का प्रभार दिया जाना है। संचालनालय के पत्र दिनांक 08.08.2023 के द्वारा उच्च पद प्रभार पर पदस्थापना हेतु काउन्सलिंग आयोजित किये जाने के निर्देश के अनुक्रम में काउसलिंग हेतु पात्र लोक सेवकों की सूची (वरिष्ठता क्रम में) परिशिष्ट-एक एवं जिलावार (परिशिष्ट-दो) प्रेषित की जा रही है।
व्याख्याताओं के प्रमोशन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया
आपके जिला अन्तर्गत सूची में सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को उक्त्त काउसंलिग हेतु दिनांक 24 जून, 2024 को प्रातः 10:30 बजे आवंटित समय अनुसार आपके कार्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु लिखित में सूचित करें तथा सूचना की पावती भी सुरक्षित रखें। सूची में देख लें ऐसा कोई लोक सेवक जो अन्य जिले में दिखाई दे रहा हो किन्तु आपके जिले में पदस्थ हो तो उसे भी आमंत्रित करें एवं इस कार्यालय को सूचित करें।
3/ इसके अतिरिक्त रिक्त पदों की सूची पृथक से प्रेषित की जा रही है। उक्त सूची काउसलिंग में सम्मिलित होने वाले समस्त लोक सेवकों को उपलब्ध करायें, ताकि वह इच्छित शाला का चयन कर सके। काउसलिंग में आवंटन उपरांत चयनित संस्था हेतु प्रारूप संलग्न है। जो लोक सेवक उच्च पद प्रभार हेतु असहमत है उनसे निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर संधारित करेगें।
जो चयनित लोक सेवक उक्त काउसंलिंग हेतु अनुपस्थित रहते हैं तो उनको व्याख्याता से प्राचार्य हाईस्कूल के उच्च पद के प्रभार हेतु वंचित किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी भी प्रकार के कोई दावे/आपत्ति मान्य नहीं किये जायेगें। ऐसी स्थिति में संबधित को काउसलिंग की सूचना की प्राप्ति अभिस्वीकृति रेकार्ड में संधारित करें। काउसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों की सूची एवं अभिस्वीकृति की प्रमाणित छायाप्रति दिनांक 28.06.2024 तक संचालनालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
दिनांक 24 जून, 2024 की राज्य स्तर से बेबेक्स के माध्यम से VC की जाएगी। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी उनके जिले के वरिष्ठता सूची अनुसार लोक सेवकों के साथ उपस्थित रहेगें। इस VC में मेरिट क्रम में संबंधित लोक सेवकों को आमंत्रित कर उनके द्वारा चयन की गई शाला एवं उसकी लिखित सहमति के बारे में पुष्टि होने पर रिक्त पद की उपलब्धता की स्थिति में उस संस्था/स्कूल को आवंटित किया जाएगा। इस VC में समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बिलंव से उपस्थिति की स्थिति में यदि उनकी वरिष्ठता क्रग से आगे की प्रक्रिया हो चुकी होगी तो उनके किसी भी दावे पर विवार नहीं किया जा सकंगा अपितु तत्रामय उपलब्ध रिक्त पदों पर ही विकल्प मान्य किया जा सकेगा। VC में अनुपस्थित लोक सेवकों को असहमति माना जायेगा।
यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये की किसी लोक रोवक द्वारा पूर्व में आयोजित काउंसलिंग में असहमति तो नहीं दी गई है, यदि उनके द्वारा असहमति दी गई है तो तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाये। साथ ही संलग्न सूची में किसी लोक रोवक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच एवं दण्ड प्रभावशील हो तो तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाये।
यदि प्राचार्य हाईस्कूल के उपलब्ध रिक्त पदों में से यदि कोई संस्था किसी लोक सेवक को पूर्व में काउंसलिंग में आवंटित कर दी गई है और यदि किसी कारणवश संबंधित लोक सेवक के आदेश जारी नहीं हो सके हैं तो उन पदों को रिक्तता में न दिखा कर तत्काल काउंसलिंग में अवगत कराया जाये।
काउसलिंग हेतु किसी भी प्रकार का तकनीकी व्यवधान न हो इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
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