Nirvana, Kafeela और The BedBox सहित 14 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई - BHOPAL NEWS

Nirvana Bar & Restaurant, Maharana Pratap Nagar, Bhopal सहित टोटल 14 प्रतिष्ठानों के खिलाफ भोपाल के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चन्द्र के निर्देशन में सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा नमूने अवमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किए जाने, अस्वास्थ्यकार परिस्थिति में व्यवसाय किए जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम - 2006 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए कुल 2 लाख 82 हजार 500 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

किस दुकान में क्या गड़बड़ मिली, खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पढ़िए

  • एसएसडी ट्रेडिंग कम्पनी मंदिर घोड़ा नक्कास भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्याछाप स्तर के साई भोग प्रीमियम तिली बेचने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना। 
  • श्रीराम दूध डेयरी खजूरी कला सोनपुरा पर अवमानक भैंस के दूध के विक्रय पर 5 हजार जुर्माना। 
  • निरवाना बार एण्ड रेस्टोरेंट जोन-1 एमपी नगर को अवमानक पनीर उपयोग करने पर 50000 रुपये का जुर्माना। 
  • श्री रहमत अली ग्राम ललोती तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ को भैंस का अवमानक दूध संग्रहण और विक्रय पर 5 हजार रुपये जुर्माना। 
  • प्रदीप किराना स्टोर श्याम मार्केट सूखी सेवनिया को बिना खाद्य पंजीयन के और प्रतिबंधित कुटी लाल मिर्च बेचने पर 2500 रुपये का जुर्माना। 
  • स्वनिल जैन सुपाड़ी कटिंग दयानंद चौक जुमेराती को बिना पंजीयन के और अवमानक सुपाड़ी बेचने पर 5 हजार रुपये जुर्माना। 
  • बाबूजी स्वीट्स एण्ड डेरी कैंची छोला को अवमानक मावा बेचने पर 50 हजार रुपये जुर्माना।
  • कान्हां किराना स्टोर रातीबड़ भोपाल को बिना पंजीयन और मिथ्याछाप स्तर के राजभोग बेसन बेचने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना। 
  • बलाजी ट्रेडर्स स्प्रिंग वेली कटारा हिल्स को प्रतिबंधित खुली हल्दी पिसी बेचने पर 5 हजार रुपये। 
  • श्रीराम डेयरी छोला नाका को अवमानक मावा बेचने पर 10 हजार रुपये। 
  • The BedBox hostel महाबली नगर मानसरोवर स्कूल के पास कोलार को बिना खाद्य पंजीयन के और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य सामग्री बनाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना। 
  • Kafeela The Barbecue in Jahangirabad,Bhopal चिकलोद रोड को बिना खाद्य पंजीयन के व्यवसाय करने पर 20 हजार रुपये। 
  • मोनू भाई किराना स्टोर स्टेशन रोड संत हिरदाराम नगर को बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर 40 हजार रुपये। 
  • मोक्ष क्लब संत हिरदाराम नगर को खाद्य सामग्री के निर्माण में उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

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