मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 13% HOLD पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से जारी एक परिपत्र में इससे संबंधित आदेश जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि 27% ओबीसी आरक्षण विवाद में इंदौर न्यायालय में दाखिल की गई एक याचिका 6036/2023 के आधार पर 13% पदों को होल्ड कर दिया गया था।
इंदौर हाई कोर्ट द्वारा याचिका नंबर 6036/2023 डिसमिस
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार द्वारा सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। सरकार के इस आरक्षण के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई उम्मीदवारों द्वारा याचिकाएं दाखिल की गई थी। सरकार की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में दावे प्रस्तुत किए गए थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा टोटल रिक्त पदों में से 13 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति स्थगित कर दी गई थी। इंदौर हाई कोर्ट द्वारा याचिका नंबर 6036/2023 को डिसमिस कर दिया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र 13% HOLD पदों पर नियुक्ति के आदेश की कॉपी DOWNLOADF करें
राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा इस याचिका के आधार पर HOLD किए गए रिक्त पदों को UNHOLD कर दिया गया है। अपर संचालक द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2024 की तारीख में हस्ताक्षर किए गए परिपत्र क्रमांक 2906 में समस्त अधीनस्थ संस्थानों में 13% HOLD पदों पर नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर एमपी एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश एवं संलग्न महत्वपूर्ण दस्तावेज टोटल 14 पेज की पीडीएफ फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
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