वर्तमान प्रिजन एक्ट, 1894 के स्थान पर प्रस्तावित मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 के प्रावधान जो वर्तमान प्रिजन एक्ट, 1894 के स्पष्ट रूप से भाग नहीं थे:-
(1) 130 वर्ष बाद नया कानून
(2) वर्तमान में 03 अधिनियम (1) कारागार अधिनियम, 1894
(2) बंदी अधिनियम, 1900 (3) बंदी स्थानांतरण अधिनियम,
1950 प्रभावशील हैं। उक्त तीनों अधिनियमों को एकीकृत कर यह विधेयक तैयार किया गया है। विधेयक के अधिनियमन के पश्चात तीन के स्थान पर केवल एक अधिनियम होगा।
(3) विधेयक में इस बात का ध्यान रखा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रिजन एक्ट के सभी प्रावधान सम्मिलित हों।
(4) विधेयक जेलों का नाम बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाएं होगा, जेल मुख्यालय एवं विभागों के नाम में भी तदनुसार परिवर्तन की कार्यवाही की जाएगी।
(5) विधेयक में खतरनाक, गैंगस्टर बंदियों पर नियंत्रण रखने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं।
(6) विधेयक में जेलों के संचालन में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे व्ही.सी. के माध्यम से पेशी, मोबाईल डिएक्टीवेटर, वायरलेस कम्यूनिकेशन, ई-मुलाकात एवं टेली मेडिसिन इत्यादि एवं अन्य आधुनिक तकनीक के क्रियान्वयन में काफी सुविधा होगी।
(7) जेल में मोबाईल आदि इलेक्ट्रानिक डिवाइस का उपयोग करने वाले बंदी अथवा उसके सहयोगी के लिए कठोर सजा के प्रावधान किए गए हैं। उक्त कृत्य करने पर 03 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा रूपए 05 लाख तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
(8) ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए भी पृथक प्रावधान किए गए हैं।
(9) बंदियों में सुधार हेतु खुली जेल की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान हैं।
(10) कैदियों को अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में फरलो के प्रावधान किए गए हैं।
( 11 ) कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
( 12 ) जेलों के विकास तथा ओव्हर क्राउडिंग इत्यादि पर नियंत्रण हेतु जेल विकास बोर्ड के गठन का विशेष प्रावधान किया गया है।
( 13 ) जेलों की सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रभावी संचालन सुदृढ़ करने हेतु अधोसंरचनात्मक डिजायन (वास्तुकला ) संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
( 14 ) जेलों से छूटने के पश्चात समाज में बंदियों के समुचित पुनर्वास के संबंध में पश्चातवर्ती सेवाओं का प्रावधान किया गया है।
( 15 ) मानसिक रूप से ग्रस्त बंदियों के विशेषकर उनके स्थानांतरण एवं इलाज के संबंध में प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।
( 16 ) महिला बंदियों के लिए बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
( 17 ) जेलों में बंद कैदियों को सजा, अपराध की प्रकृति, लिंग, आदतन अपराधी को दृष्टिगत रखते हुए उनको व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है।
( 18 ) अंडर ट्रायल बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा हेतु रिव्यू कमेटी का प्रावधान किया गया है।
(19) कैदियों के कल्याण हेतु प्रिजनर्स वेलफेयर फंड का प्रावधान किया गया है।
(20) जेल विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्वों को विस्तृत रूप से प्रावधानित किया गया है।
( 21 ) जेल विभाग के शासकीय सेवकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण तथा मिड कैरियर प्रशिक्षण के प्रावधान किए गए हैं।
( 22 ) जेल विभाग के शासकीय सेवकों के गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखने एवं उन्हें प्रोत्साहन प्रदाय करने हेतु सराहनीय सेवाओं के लिए पुरूस्कार एवं सम्मान के प्रावधान किए गए हैं।
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