प्रति, डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल। निवेदन है कि नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अध्ययनरत बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य को देखते हुये कक्षा 1 के लिये न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष एवम कक्षा 9 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा 13 वर्ष की गई है।
माननीय महोदय जो उम्र की सीमा रखी गई है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है उसका पालन कक्षा नर्सरी से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक भी है परंतु महोदय जो छात्र इस नियम के आने के पूर्व पिछले 8 साल से लगातार अध्ययनरत हैं और जिनकी उम्र 13 साल से कुछ महीने कम है उन्हे उम्र के बंधन के कारम अगर कक्षा 9 में प्रवेश एवम माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामंकन से रोका जायेगा तो मध्यप्रदेश में ऐसे हजारों छात्र होंगे जो इस बार उम्र की बाध्यता के चलते परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और उनके जीवन का एक वर्ष खराब हो जायेगा।
अतः मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है जो छात्र छात्राएं नवीं कक्षा में नामांकन प्रकिया का हिस्सा बनने जा रहे है उन्हें इस बाध्यता से मुक्त किया जाये, क्योंकि उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की जा चुकी है, केवल आयु सीमा के आधार पर उन्हें कक्षा 9 में प्रवेश से वंचित न किया जाये एवम उन्हें 2023-24 की भांति इस वर्ष भी उम्र की सीमा से परे रखा जाये।
आशा करता हूँ कि आप छात्रों उज्जवल भविष्य के लिये उन्हें कक्षा 9 में प्रवेश एवम नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करेंगे। ✒ पत्र लेखक सुरेन्द्र शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं।
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