BHOPAL NEWS - वायरल वीडियो का असर, PWD का सब इंजीनियर सस्पेंड, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पत्रकारों एवं bhopalsamachar.com की मदद से सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का असर दिखाई दे गया है। निर्माण के तीसरे दिन पापड़ की तरह टूट जाने वाली सड़क को बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और ठेकेदार की गड़बड़ी को छुपाने वाले सभी इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। 

लोक निर्माण विभाग भोपाल के उप यंत्री मुकेश रावत निलंबित 

इंजीनियर संजय मस्के मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संधारण संभाग कं-2 भोपाल के अधीनस्थ बैरसिया उपसंभाग के अंतर्गत पदस्थ श्री मुकेश रावत, उपयंत्री के कार्य क्षेत्र रमपुरा से कचनारिया मार्ग लंबाई 8 किलोमीटर है, जिसकी जांच आज दिनांक 12.07.2024 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा की गई। जांच करने के उपरांत यह पाया गया कि बी.टी. रिन्यूवल में किये बी.सी. के कार्य में बी.सी. की थिकनेस चैनेज 30, 40, 800, 1600, 2400, 3120, 3600, 4700 एवं 5500 में मानक से कम पाई गई जिससे प्रथम दृष्टया ही आपकी घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है। उपरोक्त कार्य आपके पदस्थापना के दौरान सम्पन्न हुये है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण करने में लापरवाही बरती गई है। जिसके लिये आप प्रथम दृष्टया दोषी है। एवं थिकनेस मानक से कम पाये जाने के कारण आपको सुनवाई का अवसर देने का ओचित्य शेष नहीं रहता है।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)

इस प्रकार आपके द्वारा कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग-1 के अपेंडिक्स 1.28 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाकर अपने कर्तव्य के प्रति गम्भीर लापरवाही की गई है जो कि म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) का उल्लंघन है। अतएव म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री मुकेश रावत, उपयंत्री कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग बैरसिया को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

भोपाल में घटिया सड़क बनाने वाली ठेकेदार कंपनी ब्लैकलिस्ट

कार्यालय मुख्य अभियंता, (भोपाल परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल से जारी आदेश में लिखा है कि, संधारण संभाग क्र-2 भोपाल के अन्तर्गत रमपुरा से कचनारिया मार्ग लंबाई 8.00 किलोमीटर का बी.टी. नवीनीकरण कार्य, अनुबंध क्रं-196/2022-23 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया उक्त बी.टी. मार्ग की थीकनेस मानक से कम पाई गई एव बी.सी. कार्य की ग्रेडींग निर्धारित मापदण्डानुसार नही पाई गई एवं बी.सी कार्य में कॉम्पेक्शन भी मानक स्तर से कम पाया गया।

आपके द्वारा संपादित किया गया कार्य अमानक स्तर का होने के कारण शासन की योजना का लाभ आम जनता को यथासमय नहीं मिल पाएगा एवं आम जनता को असुविधा होगी जिससे विभाग की छवि भी धुमिल हुई है। संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा भी कार्यस्थल पर अमानक स्तर के कार्य हेतु आपका पंजीयन काली सूची में डाले जाने की अनुशंसा की गई है। 

उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया ही आपके द्वारा थीकनेस 30M.M. करना था परन्तु निरीक्षण के दौरान थीकनेस लगभग 20M.M पाई गई। इससे आपको सुनने का अवसर दिये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। तदानुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा की गई अनुशंसा के परिणामस्वरूप आपका पंजीयन मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क. एफ-17-1/2010/बी./19/243. दि.24.3.15 के बिन्दु कमांक ७' में निहित प्रावधान अनुसार काली सूची में दर्ज किया जाता है।

इस आदेश के जारी होने मेसर्स ऐ.ऐ. कन्स्ट्रक्शन, ठेकेदार नये निविदा प्रपत्र कय करने के लिये प्रतिबंधित रहेगें, साथ ही यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र कय कर लिया गया है, तो इस के आदेश के पश्चात् वह निविदा के लिये भी अपात्र रहेगें। इनके द्वारा पूर्व में भरी गई निविदा इस आदेश के पश्चात् यदि स्वीकृत भी होती है, तो वह विधि शून्य होगी। यदि मेसर्स ऐ.ऐ. कन्स्ट्रक्शन, अनुबंधकर्ता या उसकी किसी फर्म का कोई भी सदस्य किसी अन्य फर्म में भागीदार होगा तो, वह फर्म भी निविदा प्रकिया में भाग लेने, निविदा प्रपत्र कय करने तथा नया अनुबंध करने के लिये एवं नया पंजीयन करवाने के लिये इस आदेश के सहपत्रः-शून्य। पश्चात् पात्र नूरी होगा।
इस समाचार के साथ संलग्न:- 
एए कंस्ट्रक्शन, को ब्लैक लिस्ट करने और संबंधी आदेश की कॉपी। 
सब इंजीनियर मुकेश रावत के निलंबन आदेश की कॉपी। 

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