मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ और करोंद सहित चार इलाकों में सभी प्रकार की आतिशबाजी, लेजर लाइट और ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध विवाह समारोह में आयोजित होने वाली आतिशबाजी और ड्रोन कैमरे से होने वाली वीडियो शूटिंग पर भी लागू रहेगा। एडीएम द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में यह तो लिखा है कि प्रतिबंध दिनांक 12 जुलाई 2024 से लागू होगा परंतु यह नहीं लिखा कि प्रतिबंध की अवधि कितनी होगी अथवा यह प्रतिबंध कब हटा दिया जाएगा। यानी एडीएम द्वारा लागू किया गया यह प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए है। आदेश की कॉपी इस समाचार में संलग्न है।
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल श्री हिमांशु चन्द्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भोपाल जिले के अन्तर्गत लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
भोपाल में लेजर बीम लाईट पर प्रतिबंध
1. लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान लेजर बीम लाईट का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
भोपाल में आतिशबाजी पर प्रतिबंध
2. लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, मैरेज गार्डन में विवाह एवं अन्य किसी भी प्रकार के जुलूस के दौरान हवाई पटाखे (Sky Fire works) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
भोपाल में ड्रोन पर प्रतिबंध
3. लालघाटी क्षेत्र से संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ तक, लालघाटी से विमानतल तक, विमानतल से मुबारकपुर चौराहा क्षेत्र तक तथा विमानतल से करोंद चौराहे तक के क्षेत्र में ड्रोन Unmanned Aerial Vehicle (UAV) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
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