BNS 251 - अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत या उपहार ऑफर करने वाले के लिए दंड प्रावधान

Bhopal Samachar
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 250 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा सरकारी कर्मचारी अथवा शासकीय अधिकारी किसी अपराधी को बचाने के लिए कोई रिश्वत या उपहार लेता है वह उक्त धारा के अंतर्गत दोषी होगा लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए रिश्वत या गिफ्ट ऑफर करता है, तो क्या इसे भी अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

भारतीय दण्ड संहिता, 2023 धारा 251 की परिभाषा 

यदि कोई अपराधी स्वयं को बचाने के लिए, अथवा कोई व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए, किसी सरकारी अधिकारी, अथवा किसी शासकीय कर्मचारी, अथवा किसी भी व्यक्ति को रिश्वत या उपहार देने का प्रस्ताव रखता है, तो ऐसे प्रस्ताव को अपराध के लिए उकसाने की कार्रवाई माना जाएगा। रिश्वत लेने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 251 के तहत प्रावधान किया गया है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 Section 251 Provision of punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इस अपराध में न्यायालय में परिवाद लगाया जाता है। इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।
इस धारा के अपराध की सजा को निम्न भागों में बांटा गया है:-
1. मृत्यु दण्ड से दण्डित अपराधी को रिश्वत लेकर बचाने पर या स्वयं बचने के लिए उपहार देने पर अधिकतम सात वर्ष की कारावास या जुर्माना से दण्डित होगा।
2. आजीवन कारावास से लेकर दस वर्ष की कारावास से दण्डित अपराध के अपराधी को बचाने या छुपाने के लिए या स्वयं बचने के लिए उपहार देने पर अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
3. दस वर्ष से कम अपराध की सजा से दण्डित अपराधी को बचाने या छुपाने के लिए या स्वयं बचने के लिए उपहार देने पर अधिकतम कुल अपराध की सजा से एक चौथाई सजा या जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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