BNS 258 - निर्दोष व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में रखने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान

Bhopal Samachar
पुलिस अधिकारी को आरोपी व्यक्ति को थाने में पूछताछ के लिए रोककर रखने का कानूनी अधिकार है एवं गंभीर अपराध में, मजिस्ट्रेट के आज्ञा से आरोपी को अभिरक्षा में रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी अथवा लोक सेवक अर्थात अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी अथवा कर्मचारी किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या द्वेषपूर्ण भावना के अनुसार रोककर रखता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 258 की परिभाषा

जो कोई लोक सेवक (पुलिस अधिकारी अथवा अन्य किसी विभाग का अधिकारी अथवा कोई कर्मचारी) किसी पद पर होते हुए किसी भी व्यक्ति को को भ्रष्टाचार के उद्देश्य से या द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए परिरोध (रोककर) रखता है या गिरफ्तार करके रखेगा तब उस लोक सेवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 258 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। 
इस अपराध का आवश्यक तत्व :-
1. लोक सेवक ने व्यक्ति को भ्रष्टाचार पूर्वक रोककर रखा हो।
2. लोक सेवक ने द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए व्यक्ति को रोका हो।
3. विधि के आदेश की आवज्ञा कर अवैध तरीके से गिरफ्तार कर रोककर रखा हो।
नोट :- इस धारा में लोक सेवक से अभिप्राय कोई भी सरकारी अधिकारी हो सकता है अर्थात्‌ पुलिस अधिकारी भी एवं अन्य विभागीय अधिकारी भी।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 Section 258 Provision of punishment

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस अधिकारी द्वारा इस अपराध में डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है, न ही इस अपराध की पुलिस NCR दर्ज करेगी। इस अपराध में मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद दायर किया जाएगा। इस अपराध की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता अथवा राजीनामा योग्य नहीं होगा। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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