BNS 262 - पुलिस हिरासत से भागने वाले व्यक्ति को कितनी सजा मिलती है, जानिए

Bhopal Samachar
कभी-कभी कुछ व्यक्ति पुलिस हिरासत से भाग जाते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है और उनके पास अपने तर्क भी हो सकते हैं परंतु पुलिस हिरासत में आने के बाद भागने से परेशानियां कम नहीं होती बल्कि एक और मुकदमा बढ़ जाता है। यह अपने आप में एक अपराध है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। 

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 262 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा गया हो या किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया गया है, वह पकड़े जाने के लिए प्रतिरोध करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा या न्यायिक अभिरक्षा से भाग निकलेगा ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 262 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस अपराध के अवश्यक तत्व निम्न है:-
1. आरोपी या अपराधी व्यक्ति की गिरफ्तारी विधि के अनुसार हुई हो। 
2. आरोपी व्यक्ति ने या घोषित अपराधी ने भागने का प्रयास किया हो या भाग निकला हो।

यह धारा कब लागू नहीं होगी जानिए:- 

1. पूछताछ के लिए बुलाया गया व्यक्ति अगर भाग जाता है, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। 
2. गिरफ्तारी विधि के अनुकूल अर्थात वैध गिरफ्तारी नहीं हुई हो तब इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं होगा।
3. गिरफ्तारी सिविल मामलों मे हुई हो तब इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं होगा।
4. यदि व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, तब उसके खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं होगा। 
5. पुलिस यदि किसी गवाह को हिरासत में ले लेती है, तब उसके खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं होगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 262 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डारेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है I इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध किसी भी प्रकार से समझोता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस अपराध से दण्डित अपराधी को दो वर्ष की सदा कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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