BNS 264 - सिविल मामलों मे गिरफ्तार व्यक्ति को भगाने वाले कर्मचारी के खिलाफ़ क्या कारवाई होगी, जानिए

Bhopal Samachar
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 259 ,धारा 260 एवं धारा 261 ऐसे लोक सेवक को दण्डित करती है जो किसी आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति या आपराधिक मामलों मे दोषी व्यक्ति को पकड़ने में लोप करता है या उसे भागने देता है या उसकी लापरवाही के कारण कोई आरोपी या अपराधी हिरासत से भाग जाता है, लेकिन यह धाराएं सिर्फ आपराधिक मामलों मे ही लागू होती है सिविल मामलों मे नही। अगर सिविल न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का आदेश दिया है तब कोई लोक सेवक उसे हिरासत में नहीं लेगा या उसे हिरासत से भाग जाने देगा, तब लोक सेवक के विरुद्ध एक नई धारा के अंतर्गत अपराध का मामला बनेगा, जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 264 की परिभाषा

उन दशाओं में जिनके लिए कोई उपबंध लागू न हो:- ऐसे अपराधी को निकल भागने देना या उसे पकड़ने में लोप करना या उपेक्षा पूर्ण लापरवाही से भाग जाने देना, जिनका जिन आरोपियों को BNS की धारा 259, 260,एवं 261 से दण्डित नहीं किया हो अर्थात किसी अन्य विधि से दण्डित व्यक्ति को या आरोपी को भगाने वाले लोक सेवक को BNS की धारा 264 के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा। जैसे कोई कर्ज से डिफाल्टर व्यक्ति को हिरासत में लेना, भूमि संपत्ति विवाद में सिविल कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाना आदि।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 264 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद लगाया जा जाएगा। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है।

इस अपराध के लिए दंड को दो भागों में बांटा गया है

1. हिरासत का लोप करना या भगा देने वाले लोक सेवक को तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है एवं मामले की सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी।
2. उपेक्षा पूर्ण किसी को भगाने वाले लोक सेवक को दो वर्ष की सदा कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है एवं सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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