BNS 266 - दंड की परिहार शर्तों का उल्लंघन करना, कितना गंभीर अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 473 में समुचित सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंडादेश को निलंबन या परिहार कर सकती है। 

साधारण शब्दों मे कहें तो राज्य के राज्यपाल द्वारा किसी अपराधी को जो सजा मिली है उसे कम की जा सकती है, आधी की जा सकती है या संपूर्ण सजा को खत्म किया जा सकता है। यह अधिकारी राज्य सरकार अर्थात राज्य के गवर्नर को प्राप्त होता है, लेकिन मृत्यु दंड से दण्डित अपराधी की सजा माफ करने का अधिकार भारत सरकार अर्थात राष्ट्रपति के पास होता है। दण्ड में समुचित सरकार जब किसी अपराधी को छूट या परिहार कुछ शर्तों के अधीन देती है, तब कोई अपराधी जिसे छूट दी गई थी वह इनका उल्लंघन करता है, तब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और कितनी सजा उसे मिल सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 266 की परिभाषा

जो कोई व्यक्ति दंडादेश में मिली परिहार शर्तों का उल्लंघन करता है या जानबूझकर शर्तों का पालन नहीं करता है तब वह व्यक्ति BNS की धारा 266 के अंतर्गत होगी होगा।
इस अपराध के आवश्यक तत्व निम्न है:-
1. अपराधी को समुचित सरकार द्वारा अपराध के दंड में छूट या माफी दी गई हो।
2. अपराधी ने जानते हुए शर्तों का उल्लंघन किया हो।
विशेष नोट:- पैरोल पर छोड़े गए अपराधी पर यह धारा लागू नहीं होती है।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 266 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अज़मानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर सकती है एवं कार्यवाही कर सकती है। इस अपराध की सुनवाई उसी न्यायालय में होगी जहां आरोपी के मूल अपराध की सुनवाई हुई थी एवं अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस अपराध में वहीं सजा दुबारा होगी जो अपराधी को पहले अपराध में दी गई थी या उसने दंड भोग लिया हो तो जितनी सजा की उसे छुट दी थी उतना दंड दिया जाएगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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