प्रत्येक व्यक्ति एवं अधिवक्ताओं का कर्तव्य है की वह न्यायालय परिसर में न्यायधीशों एवं वहां मौजूद सरकारी अधिवक्ताओं एवं लोक अभियोजक का सम्मान करे एवं सुनवाई, विचारण आदि के समय स्वयं को अनुशासन में रखे, लेकिन बहुत से व्यक्ति इन कर्तव्यों को भूल जाते है और न्यायिक कार्यवाहियों में बैठे लोक सेवकों का अपमान कर देते है। उनसे अपशब्द बोल देते है। तब उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 267 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति (चाहे वह अधिवक्ता, वकील भी हो) किसी न्यायिक कार्यवाहियों के समय बैठे लोक सेवक का अपमान करेगा, उसके कार्य में विघ्न उत्पन करेगा, अपशब्दों द्वारा उसका अपमान करेगा तब ऐसा व्यक्ति BNS की धारा 267 के अंतर्गत दोषी होगा।
इस अपराध के लिए निम्न अवश्यक तत्व है:-
1. व्यक्ति ने जानबूझकर लोक सेवक का अपमान किया हो।
2. अपमान या विघ्न किसी लोक सेवक (मजिस्ट्रेट, सरकारी अधिवक्ता या न्यायलय का पीठासीन अधिकारी) का सुनाई, विचारण के समय हुआ हो।
निम्न कृत्य इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है:-
- 1. न्यायिक कार्यवाही के समय किसी पुलिस अधिकारी का अपमान करना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं होगा।
- 2. वकील द्वारा किसी भी मामले मे असहमति व्यक्त करना, किसी टीप पर आश्चर्य व्यक्त करना, कैदी को न्यायालय के बाहर से इशारा करना एवं मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को बाहर जाने की बोलना पर वह वहीं बना रहे ऐसा कार्य अवमानना का अपराध नहीं होगा।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 267 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। इस अपराध का संज्ञान वहीं न्यायालय लेगा जिस न्यायालय में व्यक्ति ने ये अपराध किया है। सुनवाई भी उसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है या किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझोता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध से दण्डित अपराधी को छ: माह का सादा कारावास या जुर्माना जो 5000 /- रुपये या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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