किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध दो तरह के होते हैं पहला जमानतीय एवं दूसरा अजमानती। जमानतीय अपराध में आरोपी का जमानत लेना कानूनी अधिकार होता है लेकिन अजमानतीय अपराध में आरोपी को ज़मानत पर छोड़ना न्यायालय के विवेक पर निर्भर होता है। जिस आरोपी को न्यायालय या मजिस्ट्रेट ज़मानत या बंध-पत्र पर छोड़ता है उससे यह अपेक्षा करता है की वह नियमित तारीख को न्यायालय में हाजिर हो। अगर कोई आरोपी जो ज़मानत पर रिहा है वह बिना कारण के नियत तारीख को हाजिर नहीं होता है तब न्यायालय, ऐसे आरोपी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269 की परिभाषा
जो कोई आरोपी जमानत या बंध-पत्र पर प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित छोड़ा गया है वह न्यायालय की बताई गई तारीख पर न्यायालय में हाजिर नहीं होता है या बिना कारण के पेशी पर उपस्थित नहीं होता है तब उस आरोपी पर BNS की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।
इस अपराध के आवश्यक तत्व निम्न है:-
1. आरोपी को जमानत या बंध-पत्र पर छोड़ा गया हो।
2. आरोपी बिना किसी कारण के जानबूझकर न्यायलय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ हो।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 269 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं अर्थात इस अपराध में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर सकती है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं अर्थात इस अपराध ने राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध से दण्डित अपराधी को एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
विशेष नोट :- दंड में इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपी को दी गई ज़मानत एवं बंध-पत्र को भी निरस्त कर सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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