जब कोई व्यक्ति स्वयं की लापरवाही द्वारा संक्रामक रोग फैलाता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 271 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित रोग से ग्रस्त है और वह जानबूझकर द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए संक्रामक रोग फैलाता हैं जिससे कोई अन्य व्यक्ति उस रोग का शिकार हो जाए तब उस व्यक्ति के खिलाफ एक नई धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 272 की परिभाषा
कोई व्यक्ति जानता है कि वह संक्रमित रोग से पीड़ित है और वह जानते हुए द्वेषपूर्ण भावना, दुर्व्यवहार आदि द्वारा कोई संक्रामक रोग फैलाता है जिसके कारण कोई संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है या कोई व्यक्ति उससे पीड़ित होता है तब संक्रामक रोग फैलाने वाला व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 272 के अंतर्गत दोषी होगा।
विशेष नोट:-
1. BNS की धारा 271 एवं BNS की धारा 272 उन व्यक्ति पर भी लागू होती है जो व्यक्ति यह जानता है कि किसी व्यक्ति को संक्रमण रोग है और वह उस बात को छुपाता है और उसकी जानकारी में वह व्यक्ति रोग फैला रहा है, जैसे कि राहुल को पता है रामू किसी संक्रमण रोग से पीड़ित हैं और वह यह जानता है रामू किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए टिकिट लेता है तब राहुल भी अपराध का दोषी होगा क्योंकि उसने जानते हुए रामू को रोग फैलाने से नहीं रोका।
2. मि.एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड मामले मे सुप्रीम ने अभिनिर्धारित किया कि एड्स जैसे भयानक रोग से पीड़ित महिला या पुरुष बिना बताए विवाह कर लेते है, तब यह IPC की धारा 269 एवं 270 (अब BNS की धारा 271 एवं 272 ) के अंतर्गत अपराध होगा।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 272 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं कार्यवाही कर के आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है I इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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