bhartiya nyaya sanhita 2023 में नई धारा 48 जोड़ी गई है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की एक उपधारा को मुख्य धारा 47 बना दिया गया है। इन दोनों धाराओं के बारे में भारत के उन नागरिकों को जरूर पढ़ना चाहिए जो विदेशी संपर्क में होते हैं और उन विदेशी नागरिकों को भी जरूर पढ़ना चाहिए जो भारतीय नागरिकों के संपर्क में है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47
1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 108A के समरूप है जिसे विधि में गणपत राव बनाम रामचंद्र मामले के अंतर्गत जोड़ा गया था, वह अब नए कानून में मुख्य धारा बन गई है। "भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 47 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर विदेश मे किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है और उकसावे में आकर वह व्यक्ति विदेश मे उस अपराध को अंजाम दे देता है तब भारत में बैठकर उकसाने वाला व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 48
2. भारत के बाहर रहकर भारत में अपराध करने के लिए उकसाना:- भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जोड़ी गई एक नई धारा 48, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश मे रहकर भारत में किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो वह व्यक्ति उसी अपराध का दोषी होगा जिसका उसने भारत में दुष्प्रेरण किया है।
कुलमिलाकर दोनों धाराएं कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत मे रहकर किसी व्यक्ति को विदेश मे अपराध करने के लिए उकसाता है तो वह भी भारतीय विधि के अनुसार दण्डित होगा एवं कोई विदेश मे रहकर भारत में किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है तो विदेश मे रहने वाला व्यक्ति भी भारतीय विधि के अनुसार दण्डित होगा, लेकिन दोनों धाराएँ पर संज्ञान भारत सरकार की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा।
दण्ड:- इन अपराधों के लिए वही दंड दिया जाएगा जिस अपराध का आरोपी ने दुष्प्रेरण किया था एवं उसी न्यायालय द्वारा सुना जाएगा जहां मुख्य अपराध की सुनवाई होती है, अर्थात कोई व्यक्ति हत्या करने के लिए किसी को उकसाता है तब उकसाने वाले व्यक्ति पर भी हत्या के आरोप का मुकदमा चलेगा एवं उसी न्यायालय में वही दंड दिया जाएगा, जो हत्यारे को दिया जाएगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।