GWALIOR NEWS - पब्लिक प्लेस पर फोटो-वीडियोग्राफी पर धारा 163 लागू

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर से जारी आदेश क्रमांक: क्यू/री-एडीएम /प्रतिबंधात्मक / ०५/2024/660 ग्वालियर, दिनांकः 12/07/2024 में लिखा है कि, प्रायः देखने में आया है कि ग्वालियर जिला अन्तर्गत एतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के कतिपय व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी की जा रही है। 

कलेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर रील के कारण आदेश जारी हुआ

उक्त गतिविधियों में ऐतिहासिक इमारतों एवं क्षेत्रों के सौन्दर्गीकरण अथवा उनके एतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई सरोकार नहीं रहता है बल्कि शीघ्र एवं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अमर्यादित आचरण को प्रदर्शित करने वाली फोटोग्राफी/रील बनायी जाकर उसका इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसका एक जीवंत उदाहरण कलेक्टर कार्यालय की बिल्डिंग की सीढ़ियों पर फिल्मायी गई रील जिसका कई व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विरोध जताते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किये गये है, से संज्ञान में आया है। इस प्रकार की गतिविधियों से आमजन एवं पर्यटकों के दिल-दिमाग में ग्वालियर जिले की छवि धूमिल हो रही है। ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाया जाना आवश्यक हो गया है। 

ग्वालियर में बिना अनुमति के फोटो और वीडियो शूटिंग पर प्रतिबंध

अतः मैं, रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा- 163 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्वालियर जिले की राजस्व सीमान्तर्गत स्थापित सभी एतिहासिक इमारतों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्को पर किसी भी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन द्वारा बिना अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी आदि बनाये जाने पर, तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। 

ग्वालियर में फोटो वीडियो शूटिंग के लिए एसडीएम से परमिशन लेनी होगी

यदि किसी व्यक्ति, संस्था एवं संगठन को उक्त प्रतिबंधित स्थलों पर शूटिंग / वीडियोग्राफी आदि की जाना वांछित है, तो वह उक्त गतिविधि का उद्देश्य तथा उसके कन्टेन्ट सहित लिखित आवेदन-पत्र संबंधित विभाग में प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना होगी तथा उक्त अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं संबंधित क्षेत्रीय एसडीएम को 03 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 

उक्तादेश उक्त संहिता की धारा 163 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया जा रहा है, क्योंकि आदेश की तामीली सर्वसंबंधित पर व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। अतः आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें।

उक्तादेश, आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी रहेगा। आदेश के उल्लंघन की दशा में, संबधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सायवर विधियों के अन्तर्गत प्रावधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

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