INDORE का नाइट कल्चर बंद, कैलाश विजयवर्गीय के आग्रह पर मुख्यमंत्री के निर्देश और कलेक्टर का आदेश जारी

Bhopal Samachar
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में नाइट कल्चर आज दिनांक 12 जुलाई 2024 से बंद कर दिया गया है। विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आज मुख्यमंत्री ने इंदौर के विधायकों से बात की। कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तत्काल एक्शन के निर्देश दिए। इसके कुछ मिनट बाद ही इंदौर कलेक्टर ने इंदौर शहर में रात के समय बाजार खोलने और ऑफिस संचालित करने की अनुमति को आज दिनांक से ही निरस्त कर दिया। 

INDORE 24X7 BAN - BREAKING NEWS 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विस्तृत कार्ययोजना बनाकर रात्रिकालीन बाजार, औद्योगिक संस्थान, कार्यालय संचालन आदि के संबंध में नई व्यवस्था लागू की जाएगी लेकिन तब तक पुरानी व्यवस्था भंग की जाती है। इसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने पूर्व में इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक, बी.आर.टी.एस कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों के लिए 24 घंटे संचालन संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

हमारे लिए नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

हमारे लिए नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता पर है। हम सुशासन के पक्षधर हैं। इंदौर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी और शांति का टापू है। हमारी मांग पर मुख्यमंत्री जी ने रात्रिकालीन सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं, इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं।  
कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य विभाग

2022 में शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में नाइट कल्चर शुरू किया था 

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही धूमधाम के साथ इंदौर में नाइट कल्चर की शुरुआत की थी। 13 सितम्बर 2022 को आदेश जारी किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, म.प्र. श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015 संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अन्तर्गत इन्दौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक 11.45 किलोमीटर, बी.आर.टी.एस. कॉरिडोर में विभिन्न व्यवसायिक/औद्योगिक/कार्यालय आदि संस्थानों को 24x7 अर्थात रात्रिकालीन सेवाओं (24 घण्टे) संचालन की अनुमति दी गई थी। 

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