मध्यप्रदेश में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ अथवा स्टूडेंट से दुर्व्यवहार कितना गम्भीर अपराध है, जानिए - legal advice

मध्य प्रदेश में मान्यता है कि भगवान के बाद डॉक्टर यह जो मरते हुए इंसानों की जान बचाने के तरीके जानता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट और मेडिकल स्टाफ को विशेष सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2008 में मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 बनाया है। 

उक्त कानून में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति डाक्टरों, पैरामेडिकल कार्यकर्ताओं, मिड-वाइफ, मेडिकल छात्र/छात्राएँ, पैरा मेडिकल छात्र/छात्राएँ, नर्सिंग छात्र, नर्स, चिकित्सक कर्मी जैसे कि सहायक, आया, वार्ड बॉय, लिपिक आदि, मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक डाक्टर, मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक डाक्टर एवं कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक व्यवसायी जिसका अस्थाई रजिस्ट्रीकरण हैं, उसको धमकी देगा, हमला करेगा, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या धमकी देकर रुकने आदि को कहेगा, अपशब्द कहेगा वह व्यक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा सेवा से संबंध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 03 के अंतर्गत दोषी होगा। 

अपराध का वर्गीकरण
उपरोक्त अधिनियम की धारा 04 से 07 में अपराधों के दंड एवं कार्यवाहियों के बारे मे प्रावधान किया गया है जानिए:- 
यह अपराध संज्ञेय एवं अज़मानतीय होते हैं अर्थात्‌ पुलिस अधिकारी द्वारा इस अपराध में एफआईआर दर्ज होगी लेकिन आरोपी को जमानत के लिए न्यायालय ही जाना होगा। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं न्यायालय की अनुमति द्वारा ही इस अपराध में राजीनामा हो सकता है।

सजा:- इस अपराध में दोषी व्यक्ति को तीन माह की कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना तक या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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