तिरंगा झंडा को कुचलना एवं राष्ट्रीयगान के गायन के समय रोकना कब अपराध होगा जानिए - legal advice

Bhopal Samachar
दिनांक 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। इसलिए 22 जुलाई को भारत में तिरंगा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम आपको बताना चाहते हैं कि, भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का पूरा सम्मान करे, क्योंकि यह हमारे देश के प्रतीक एवं गौरव है। अगर कोई व्यक्ति झंडे का अपमान करता है या राष्ट्रीय गान को बीच में रोकता है तब उसके खिलाफ किस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 02 की परिभाषा

तिरंगे झंडे का अपमान करना
अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे झंडे (भारत के राष्ट्रीय ध्वज) को जलाता है, उसे फाड़ता है, नष्ट करता है, कुचलता है, उसका मौखिक या लिखित अनादर करता है, आधा झुका कर फहराता है, किसी वेषभूषा में या साधन में कमर के नीचे पहनता है, किसी प्रतिमा, मेज, मंच पर ढन्कता है एवं जानबूझकर उल्टा फहराता है, तब वह व्यक्ति उपर्युक्त अधिनियम की धारा 02 के अंतर्गत दोषी होगा। 
 
अपराध का वर्गीकरण
यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते है एवं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अपराधी को अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। 

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 03 की परिभाषा

राष्ट्रीय गान के समय बाधा उत्पन्न करने पर
जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है, राष्ट्रीय गान होते समय उसका अपमान करता है या बाधा उत्पन्न करता है तब ऐसा उपरोक्त अधिनियम की धारा 03 के अंतर्गत दोषी होगा। 

अपराध का वर्गीकरण
यह संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते है एवं इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा होगी। इस अपराध के लिए अपराधी को अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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