मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। इसमें मध्य प्रदेश शासन के, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को जो धनराशि प्राप्त हुई है उसकी लिस्ट स्क्रॉल करके नीचे पढ़ सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। यही धनराशि, मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में वितरित की जाएगी।
Madhya Pradesh Urban Development and Housing Budget 2024-25
- प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹3600 करोड़ का प्रावधान
- अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन (अमृत 2.0) हेतु ₹1499 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल हेतु ₹1160 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹1158 करोड़ का प्रावधान
- स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान ( राज्य करों में हिस्सा ) हेतु ₹1111 करोड़ का प्रावधान
- हाउसिंग फॉर आल हेतु ₹1020 करोड़ का प्रावधान
- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणो/ ब्याज का प्रतिसंदाय हेतु
- ₹778 करोड़ का प्रावधान
- वैट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹600 करोड़ का प्रावधान
- १५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शेहरों को अनुदान हेतु ₹524 करोड़ का प्रावधान
- सिंहस्थ- 2028 हेतु ₹505 करोड़ का प्रावधान
- पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण हेतु ₹466 करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना - चतुर्थ चरण हेतु ₹450 करोड़ का प्रावधान
- वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान हेतु ₹408 करोड़ का प्रावधान
- कायाकल्प अभियान हेतु ₹400 करोड़ का प्रावधान
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0- यूज्ड वाटर मेनेजमेंट हेतु ₹392 करोड़ का प्रावधान
- मास्टर प्लान रोड़ डेव्हलपमेंट स्कीम हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान
- मध्यप्रदेश अर्बन सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) फेस-2 हेतु ₹215 करोड़ का प्रावधान
- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.) हेतु ₹203 करोड़ का प्रावधान
- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैक) हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान
- ग्वालियर स्मार्ट सिटी हेतु ₹198 करोड़ का प्रावधान
- नगरीय निकायों को समेकित अनुदान हेतु ₹151 करोड़ का प्रावधान
- यूनिटी मॉल का निर्माण हेतु ₹142 करोड़ का प्रावधान
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु ₹128 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु ₹125 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम. पी. यू. एस. ई.पी.) (केएफ डब्ल्यू) हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान
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