MP karmchari news - नेतागिरी के आरोप में भिंड के माध्यमिक शिक्षक सस्पेंड

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल का रिजल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। भिंड में माध्यमिक शिक्षक श्री विकास प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। 

माध्यमिक शिक्षक विकास प्रताप सिंह, प्रस्ताव में प्राचार्य ने क्या लिखा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड से जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि, प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल बरहा लहार के द्वारा प्रेषित प्रकरण क्रमांक 03, दिनांक 13.02.2024 के द्वारा किये गये लेख में अभिहित किया गया कि संस्था में पदस्थ श्री विकास प्रताप सिंह माध्यमिक शिक्षक विद्यालय समय पर नहीं आते हैं। प्रायः अधिकाश समय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है। माह में एक दो बार उपस्थित होकर उपस्थित पंजी पर एक साथ हस्ताक्षर करते है। उक्त माध्यमिक शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तथा प्राचार्य से अभद्र शब्दावली की भाषा से बात कर संस्था के शैक्षणिक वातावरण को प्रतिकूलरूप से प्रभावित कर रहें है। 

BHIND NEWS - माध्यमिक शिक्षक विकास प्रताप सिंह सस्पेंड, DEO का आदेश पढ़िए

प्रकरण पर संज्ञान लेकर अधोहस्ताक्षर कर्ता के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक शिकायत /2024/1401-1402/मिण्ड दिनांक 22.02.2024 जारी किया गया जिसका समयसीमा में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक उत्तर नहीं देने से एवं संस्था प्राचार्य द्वारा अधिरोपित आरोपों यथा अनाधिकृतरूप से अनुपस्थित रहना संस्था पर समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर निष्ठापूर्वक अध्यापन नहीं करना, आदि आरोप को प्रथम दृष्टया सहीं माना गया। इस प्रकार का आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2 एवं 3 के प्रतिकूल होकर दण्डनीय है। तद्‌नुसार प्रकरण पर संज्ञान लेकर श्री विकास प्रत्ताप सिंह, माध्यमिक शिक्षक शासकीय हाईस्कूल बरहा लहार को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9क के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में मुख्यालय कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी लहार/रौन नियत किया जाता है। - (कलेक्टर द्वारा अनुमोदित, आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाए) जिला शिक्षा अधिकारी; जिला भिंड. 

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