भोपाल समाचार डॉट कॉम एक बार फिर उपयोगी साबित हुआ। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भोपाल समाचार ने बुधवार को यह मुद्दा उठाया (यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं) और बुधवार को ही आदेश जारी हो गए।
अतिथि विद्वान आमंत्रण परिपत्र क्रमांक 1/1/201/2023/38-1 की कंडिका 3.2 के कारण कंफ्यूजन था
अवर सचिव श्री वीरन सिंह भलावी के हस्ताक्षर से जारी हुए परिपत्र में कंडिका 3.2 में लिखा है कि, "आमंत्रण पत्र प्राचार्य द्वारा आवेदक को संबंधित महाविद्यालय में उपस्थिति के दिनांक से वर्तमान अकादमी सत्र के लिए जारी किया जाएगा नवीन सत्र प्रारंभ होने पर पृथक से प्राचार्य द्वारा नवीन आमंत्रण पत्र जारी किया जाएगा" कंडिका 3.2 की भाषा के कारण कन्फ्यूजन की स्थिति निर्मित हो गई थी। प्राचार्य समझ नहीं पा रहे हैं कि वर्तमान सत्र क्या है और नवीन सत्र किसे कहेंगे। किसी भी कॉलेज प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं है कि वह उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कंडिका 3.2 के बारे में आयुक्त से मार्गदर्शन मांग ले इसलिए भोपाल समाचार ने यह मुद्दा उठाया और आयुक्त महोदय से इस समाचार को ही मार्गदर्शन के लिए आवेदन मानने का आग्रह किया।
भोपाल समाचार की खबर का असर
समाचार प्रकाशित होने के कुछ देर बाद ही कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के ओएसडी श्री आरके गोस्वामी द्वारा स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया। जारी पत्र में उन्होंने लिखा है कि, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी आदेश कमांक एफ 1/1/201/2023 / 38-1, भोपाल, दिनांक 05.10.2023 में अंकित कडिका कमांक 3.2 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय में दिनांक 30.06.2024 को नियमित रिक्त पदों पर आमंत्रित अतिथि विद्वानों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन आमंत्रण पत्र जारी करने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह पत्र इस समाचार के साथ संलग्न है। पूर्व में प्रकाशित समाचार की लिंक सबसे ऊपर पहले पैराग्राफ में दी गई है। जाकर पढ़ सकते हैं।
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