आरक्षण के मामले में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान के बीच में ग्वालियर कलेक्टर ने ग्वालियर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। पहले इसे धारा 144 कहा जाता था। इसके तहत कलेक्टर ने सभी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन, एवं भीड़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकता है। सभी प्रकार के हथियार यहां तक की लाठी और डंडे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी प्रतिबंध है।
फ्लैशबैक
उल्लेखनीय की आरक्षण के मामले में ग्वालियर में 2 अप्रैल 2018 को तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। प्रदर्शनकारियों ने राह चलते लोगों को रोका। मारपीट की गई और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके चलते पूरे शहर में तनाव की स्थिति बन गई थी। जातिवाद की हिंसा में कई लोग घायल हुए थे। फायरिंग तक हो गई थी। इसके बाद कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए और गिरफ्तार किया गया। कई दिनों तक ग्वालियर की शांति भंग रही थी।
सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जासूसी करेंगे
इसी को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने दिनांक 20 अगस्त से 21 अगस्त तक पूरे ग्वालियर जिले में धारा 163 के तहत ऐसी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसके कारण शांति भंग की स्थिति बनने की संभावना हो। पूरे जिले में पुलिस को तैनात कर दिया गया है और 2018 में उपद्रव के आरोपियों पर सर्विलांस शुरू कर दिया गया है। ग्वालियर जिले की सीमा पर आने जाने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन की चेकिंग करने के आदेश दिए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है तो उसे कम से कम 21 अगस्त की तारीख तक के लिए पुलिस हिरासत में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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