विसंगतिपूर्ण अतिथि शिक्षक भर्ती 2024-25 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की तैयारी - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के अरुण गोस्वामी का कहना है कि, मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान समय पर उच्च प्रभार शिक्षक, ट्रांसफर, युक्ति युक्ति कारण तथा शिक्षक भर्ती आदि समस्त प्रक्रिया प्रचलन में होने के कारण प्रदेश के अतिथि शिक्षक लगभग 30 से 40 हजार से ज्यादा की संख्या में प्रभावित (स्कूल से बाहर) हो रहे हैं। 

सौरभ सिंह बघेल बनाम मध्य प्रदेश शासन 2018

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने जीवन के 16 वर्षों का अमूल्य समय प्रदेश की शासकीय स्कूलों में अत्यंत अल्प मानदेय पर दुर्गम स्थानों पर स्थित स्कूलों में सेवा दिया है तथा बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है आपको विदित होना चाहिए कि माननीय न्यायालय में सौरभ सिंह बघेल बनाम मध्य प्रदेश शासन 2018 के जजमेंट में स्पष्ट निर्देश हैं कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नवीन सत्र में अतिथि शिक्षक की भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है किंतु सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग के विसंगतिपूर्ण नियमों के कारण लगभग की संख्या में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षक तथा नये अभ्यर्थी दोनों वर्गों से अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु नया आवेदन कराया जाएगा तत्पश्चात मेरिट के अनुसार अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। अतः कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कोई वरीयता नहीं और न ही किसी भी प्रकार की प्राथमिकता रहेगी यह कैसा नियम है ? नैसर्गिक नियमों के विरुद्ध है, यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुराने अतिथि शिक्षकों की डिग्री, अंक सूची उस समय के हैं।

जहां पर सैमेस्टर प्रणाली प्रदेश में लागू नहीं थी उन कक्षाओं को पास कर पाना किसी चुनौती पूर्ण कार्य से कम नहीं था कालांतर में स्कूल तथा कालेजों में सैमेस्टर प्रणाली लागू किया गया जिससे बच्चों के रिजल्ट व अंक सूची 90 से 99% के हैं लिहाजा नये अभ्यर्थी आवेदकों के स्कोर कार्ड पुराने अतिथि शिक्षकों से कहीं ज्यादा स्कोर वाले होने के कारण पुराने अतिथि शिक्षक अतिथि शिक्षक भर्ती के मेरिट से बाहर हो जाएंगे, जबकि इस संबंध में इसके पूर्व से अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर 7097 भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त संगठन द्वारा ज्ञापन पत्र स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित किए जा रहे हैं जिसमें दो बिंदुओं पर प्रमुख लंबित एवं तात्कालिक मांगों का ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग की जा रही है :

(1) उच्च शिक्षक प्रभार ट्रांसफर नयी शिक्षक भर्ती तथा युक्ति कारण से यदि कार्यरत अतिथि शिक्षक प्रभावित होता है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए अन्यत्र अन्य स्कूलों में समायोजित कराया जाए / उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों के समान फालेन आउट के तहत रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजित किया जाए तथा अतिथि शिक्षक की भर्ती 2024-25 में माननीय न्यायालय 2018 कोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिकता दिया जावे।

(2) पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी पैनल तथा वरीयता क्रम में कार्य अनुभव के बोनस अंक आदि समस्त की जानकारी अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में फीड कर नवीन संशोधित स्कोर कार्ड जारी किया जाए।

(3) शिक्षक विहीन शालाओं में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में आ रही दिक्कत को लेकर रिफ्रेश नम्बर का सत्यापन कराने संबंधित संकुल के प्राचार्य की आईडी के तहत व्यवस्था किया जाए तथा कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर आफ लाइन के तहत संस्था प्रभारी द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है का समाचार प्राप्त हुआ है, के अलावा रिक्त पदों को लेकर पोर्टल दुरस्त करते हुए अपडेट कराया जाए।

यदि इन दोनों प्रमुख बिंदुओं पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम सभी अतिथि शिक्षक न्यायालय की शरण में जाने के लिए मजबूर होंगे, अन्यथा की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष अतिथि शिक्षक भर्ती में नया रजिस्ट्रेशन तथा आवेदन कराते रहेंगे जो कि यह नियम किसी भी एंगल या दिशा व दृष्टिकोण से सही एवं उचित नहीं है अतिथि शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं प्रदेश में ऐसे भी अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने दो तीन सत्र कार्य किए हैं वे अभी भी बाहर हैं जिन अतिथि शिक्षकों का विगत सत्र में अपेक्षानुसार रिजल्ट नहीं आया है उनके कार्य अनुभव को देखते हुए उदारतापूर्वक विचार करना आवश्यक है।

अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र. शासन से विनम्र निवेदन एवं आग्रह है कि आपकी सरकार में 2 सितंबर 2023 में अतिथि शिक्षकों के हित में भविष्य सुरक्षित करने को लेकर महापंचायत कराई गई थी को संज्ञान में लेते हुए भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में उदारतापूर्वक विचार किए जाने की महती कृपा करें। 

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