यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई डिपार्मेंटल इंक्वारी चल रही है और इंक्वारी खत्म होने से पहले वह रिटायर हो जाता है। इधर विभागीय जांच में दोषी पाया जाता है। तब क्या किया जाएगा। एक रिटायर हो चुके कर्मचारियों को कैसे दंडित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के फैसले में, इस सवाल का उत्तर दिया है।
कर्मचारी के रिटायर होते ही जांच बंद, लेकिन यदि
न्यायमूर्ति अजित कुमार ने फतेहपुर के राज्य भंडारण निगम में भंडारण सहायक रहे सुंदरलाल की याचिका के बाद अपने आदेश में कहा कि, जिस दिन कर्मचारी रिटायर हो जाता है उसे दिन उसके खिलाफ चलने वाली सभी जांच अपने आप बंद हो जाती है। जब विभाग में कर्मचारियों का अस्तित्व ही नहीं बचता है तो, किसी भी प्रकार की जांच करने का क्या औचित्य है, लेकिन यदि संबंधित विभाग में इस प्रकार का कोई प्रावधान है, तो उसे प्रावधान पर अलग से विचार किया जा सकता है।
याची के अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी की दलील
याची के अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी का कहना था कि विभागीय जांच में जांच अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई। याची को सफाई का मौका नहीं दिया गया। चार्जशीट के जवाब पर विचार नहीं किया गया और न ही जवाब से असंतुष्ट होने का कोई कारण बताया गया। एक तरफा फैसला लेते हुए दोषी घोषित कर दिया और 27 लाख रुपए की वसूली के आदेश दे दिए। जांच में कानूनी प्रक्रिया रेग्यूलेशन 16 (3) का पालन नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के वकील की अपील
उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि, जांच में कानूनी प्रक्रिया रेग्यूलेशन 16 (3) का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता ने कहा कि, नियम का पालन करते हुए फिर से जांच करने का मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि सुंदरलाल अब आपका कर्मचारी नहीं है। अब आप उसके खिलाफ कोई जांच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह सेवानिवृत हो चुका है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रबंध निदेशक के 24 अक्टूबर 2016 के वसूली आदेश को रद्द कर दिया।
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