BHOPAL NEWS - इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने ही पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, 9 साल जेल की सजा

Bhopal Samachar
भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट हर्ष मीणा को सब इंस्पेक्टर श्रीराम दुबे का हत्यारा घोषित किया है। इस अपराध के लिए भोपाल कोर्ट ने हर्ष मीणा को 9 साल जेल की सजा सुनाई है। 

घटना का विवरण - नो पार्किंग में खड़ी बाइक विवाद का विषय

घटना दिनांक 7 अगस्त 2021 की है। एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि एसआई श्रीराम दुबे घटना के दिन नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रहे थे। घटना के दिन उनकी ड्यूटी क्रेन पर लगी थी। क्रेन एमपी नगर इलाके में नो-पार्किंग में खड़े वाहनों को उठा रही थी। दोपहर करीब 1 बजे हर्ष मीणा नाम के युवक ने ज्योति टॉकीज के पास नो-पार्किंग में बाइक खड़ी की। इस बाइक को उठाकर क्रेन क्राइम ब्रांच थाना परिसर ले आई। कुछ ही देर बाद हर्ष क्राइम ब्रांच थाना परिसर पहुंचा। उसने जब पूछताछ की तो दुबे ने कहा कि गाड़ी का 600 रुपये का चालान कटेगा। इसको भरने के बाद ही गाड़ी छोड़ी जाएगी।

चालान भरने के बाद पेट में चाकू घोंप दिया

हर्ष के पास पैसे नहीं थे। वह पैसे लेने घर चला गया। करीब पांच बजे वह लौटकर आया और चालान कटवाया। बताया जाता है कि इसके बाद वह घर नहीं गया और वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दुबे फोन पर बात करने लगे। इस बीच आरोपी उसने जेब से चाकू निकालकर दुबे के पेट में घोंप दिया। घटना के बाद दुबे की चीख सुनकर क्रेन के हेल्पर हर्ष ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। लोगों ने आरोपी को पकड़कर एमपी नगर पुलिस के हवाले कर दिया था।

मृत्यु का कारण - डॉक्टर ने अधूरा इलाज करके छुट्टी कर दी

हमले में घायल एसआई को अस्पताल से इलाज के दो दिन बाद छुट्‌टी दे दी गई थी। करीब 15 दिन बाद एसआई की अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया तब पता लगा कि उनके पेट में मौजूद घाव में इनफेक्शन हो चुका है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में ठीक तीन साल बाद कोर्ट ने आरोपी को धारा 304 भाग 2, 353 भादवि एवं 25 आर्म्से एक्ट में कुल नौ साल की सजा सुनाई है। 

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