मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम की टीम ने आज एक ऐसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जो बिना परमिशन के बनाई जा रही थी। यह कार्रवाई रापड़िया इलाके में गुरुवार दिनांक 29 अगस्त 2024 को की गई।
रजिस्ट्री नामांतरण सब था, बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिया
कटारा हिल्स के रहने वाले अनुपम गुप्ता ने बताया कि, जिस प्लॉट पर बिल्डिंग बनाई जा रही थी। इसका साइज 1000 स्क्वायर फीट है। रजिस्ट्री और नामांतरण उनके नाम हो चुका है। बिल्डिंग परमिशन के लिए केवल फीस और टैक्स जमा करना बाकी था। अनुपम गुप्ता ने कहा कि, उनकी बिल्डिंग को तोड़ने से पहले उनका कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। कोई चेतावनी नहीं दी गई। अचानक आए और बुलडोजर चला दिया।
अवैध कॉलोनी में कभी बुलडोजर नहीं चलता
सरकारी रिकॉर्ड में भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया है। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी हैं। इस अवैध कॉलोनी के खिलाफ सरकार की कड़ी कार्रवाई बताया गया है। यहां नोट करने की जरूरत है कि अवैध कॉलोनी में कभी बुलडोजर नहीं चलता। जबकि वहां पर तो जमीन का डायवर्सन तक नहीं होता है। नदी-नाले, जंगल या खेती की जमीन पर कॉलोनी काट दी जाती है। किसी के पास रजिस्ट्री होती है तो कोई एग्रीमेंट के आधार पर कब्जा करके मकान बना लेता है।
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