मध्य प्रदेश के सागर जिले में शासकीय एकीकृत पूर्व कन्या माध्यमिक शाला खुरई में पदस्थ सहायक शिक्षक सुपार्श्व कुमार जैन को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में लिखा है कि, बीमा क्लियर हो गया था इंश्योरेंस क्लियर हो गया सहायक शिक्षक, प्रथम दृष्टया पाया गया है। उसने अपने स्कूल की एक छात्रा के साथ में अमर्यादित व्यवहार किया है।
जारी आदेश में बताया गया कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार सहायक शिक्षक सुपार्श्व कुमार जैन शासकीय एकीकृत पूर्व कन्या माध्यमिक शाला खुरई के द्वारा संस्था की छात्रा के साथ अश्लील व्यवहार किया गया। उक्त घटना के कारण छात्र, अभिभावकों और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। संबंधित शिक्षक प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। सहायक शिक्षक सुपार्श्व कुमार जैन को नैतिक पतन, गंभीर कदाचरण होने के साथ सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक जैन का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहगढ़ नियत किया गया है।
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