मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी के लिए गुड न्यूज़ है। मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले से उनका लेवल चेंज हो गया है। पहले हर कॉलोनाइजर लोकल लेवल का होता था। नगरीय निकाय के आधार पर उसका रजिस्ट्रेशन होता था परंतु अब मध्य प्रदेश का प्रत्येक कॉलोनाइजर स्टेट लेवल का होगा। उसका राज्य स्तरीय पंजीयन किया जाएगा और वह राज्य में कहीं पर भी कारोबार कर सकता है।
MP NEWS - कॉलोनाइजर्स रजिस्ट्रेशन के लिए कहां आवेदन करें
संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल से प्रेस को भेजी गई सूचना में लिखा है कि, कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर कही पर भी निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है।
WhatsApp पर रजिस्ट्रेशन भेजा जाएगा
रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं WhatsApp के जरिए आवेदक को सूचना, WhatsApp के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।
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