BHOPAL SAMACHAR - रेरा चेयरमैन और डीजी ईओडब्ल्यू के बीच संघर्ष शुरू

Bhopal Samachar
RERA और EOW जैसी संस्थाओं के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। एक दिन पहले EOW द्वारा RERA चेयरमैन श्री एपी श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। आज RERA के सचिव ने DG EOW श्री अजय कुमार शर्मा को पत्र लिखकर बताया है कि आपको RERA चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार ही नहीं है। सवाल यह है कि यदि EOW को RERA चेयरमैन के खिलाफ मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं है तो फिर DG EOW ने किस कारण से अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन कर दिया है। 

चेयरमैन के खिलाफ कौन सा मामला दर्ज किया गया है

मध्य प्रदेश शासन की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा एक्टिविस्ट प्रभाष जेटली की शिकायत के आधार पर मध्य प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (MP RERA) के चेयरमैन एवं पूर्व आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि उनके खिलाफ किस प्रकार के और कितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें सबसे गंभीर आरोप आकृति बिल्डर वाला है। 

EOW को RERA का जवाब

RERA के सचिव ने DG EOW को आधिकारिक पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि, मेसर्स AG8 VENTURES LIMITED द्वारा AKRITI AQUACITY परियोजना के पंजीयन का प्रतिसंहरण करने के प्राधिकरण के आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2022 के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका/विविध अपील दायर की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 मई, 2022 को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11 मई, 2022 की कंडिकाएँ विचारणीय हैं। सुलभ संदर्भ हेतु मान० उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 11 मई, 2022 की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।’

मेसर्स AG8 VENTURES LIMITED  की अन्य 10 परियोजनाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिबंधात्मक आदेशों के विरुद्ध मेसर्स AG8 VENTURES LIMITED  ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में 10 याचिकाऐं दायर की गई थीं, जिनका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29 मार्च, 2022 को करते हुए उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29 मार्च, 2022 की कंडिकाएँ विधारणीय हैं, सुलभ संदर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 29 मार्च, 2022 की प्रति परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।’

न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान

प्राधिकरण में राज्य शासन के अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त करने के संबंध में रेरा अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान किए गए हैं। प्राधिकरण में पदस्थ होने वाले न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान रेरा अधिनियम की धारा-71 में किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण में न्याय निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा ही की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया में केवल राज्य शासन का परामर्श प्राप्त किया जाएगा। प्राधिकरण में अन्य सभी प्रकार की नियुक्तियों का अधिकार रेरा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण में वेष्ठित है तथा इन विषयों पर अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए जा सकने वाले / लिये जाने वाले निर्णयों के संबंध में उपबंध रेरा अधिनियम की धारा-25, सहपठित नियम-21 में किए गए हैं। प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति / संविदा पर पदस्थ किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण रेरा अधिनियिम की धारा-28 (2). सहपठित नियम 22 (1) के उपबंध अनुसार किया जाना अपेक्षित है। प्राधिकरण में सलाहकार की सेवाएँ प्राप्त किए जाने के संबंध में उपबंध नियम-22(2) में है।’

सबसे बड़ी बात
रेरा अधिनियम की धारा-90 के उपबंध अनुसार प्राधिकरण में नियुक्त अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है।’ 

सबसे बड़ा सवाल
जब कोई विधिक कार्रवाई का प्रावधान ही नहीं है तो फिर DG EOW द्वारा रेरा अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति कैसे दे दी गई। यह नहीं माना जा सकता कि उनकी जानकारी के बिना मामला दर्ज हुआ है और यह मान लेने का कोई कारण नहीं है कि DG EOW को कानून का ज्ञान ही नहीं था। सिर्फ एक सवाल है कि DG EOW और रेरा के अध्यक्ष के बीच में क्या तनाव चल रहा है। 

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