BNS 274 - खाने-पीने के पदार्थ में अपमिश्रण करना कब अपराध होता है, जानिए

Bhopal Samachar
अगर कोई व्यक्ति खाने पीने की वस्तु में कोई ऐसी चीज़ मिलाता है जिसे खाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुचने वाली हो या उस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उदहारण के लिए अगर कोई होटल वाला किसी खराब तेल में सब्जी बना देता है और उस खराब तेल के मिश्रण के कारण व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो तब उस अपमिश्रण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जानिए -

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 की परिभाषा 

जो कोई व्यक्ति किसी खाने या पीने की वस्तु में जानते हुए कोई ऐसा पदार्थ मिश्रण करेगा जिसके खाने या पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो तब खाद्य पदार्थ में मिलावटी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 274 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा।
इस अपराध के होने के लिए आवश्यक तत्व निम्न है:-
1. अपमिश्रण वस्तु कोई खाने-पीने की होना चाहिए।
2. ऐसे मिश्रण से कोई भोजन या पानी हानिकारक हुआ हो।
3. व्यक्ति ने खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण किसी को बेचने के उद्देश्य से या उसे स्वास्थ्य संबंधी हानि पहुचाने के उद्देश्य से किया हो।

विशेष महत्वपूर्ण नोट:- राज्य संशोधन अधिनियम, 1975 क्रमशः 1973 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय विधि में संशोधन के बाद यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है सजा में अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा लेकिन मध्यप्रदेश राज्य संशोधन 22 जुलाई 2014 को इस अपराध के संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित है लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 274 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डारेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस NCR लिख सकती है एवं इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है I इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है। 

इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!