भारत में इस प्रकार के अनुभव से हर कोई गुजरता है। जब आप किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाते हैं और वह कहता है कि, यह दवाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जैसी दूसरी दवाई है। आधे से ज्यादा मामलों में लोग मेडिकल स्टोर संचालक की बात पर विश्वास कर लेते हैं और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई के स्थान पर मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा दी गई दवाई का सेवन करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक आपराधिक गतिविधि है। और इसके लिए मेडिकल स्टोर संचालक को 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 278 की परिभाषा
"जो कोई व्यक्ति किसी औषधि को भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय करता है, या विक्रय करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति BNS की धारा 278 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।" यह धारा औषधि की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, और इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
विशेष महत्वपूर्ण नोट:- राज्य संशोधन अधिनियम, 1975 क्रमशः 1973 के अनुसार अब उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय विधि में संशोधन के बाद यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है। सजा में अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा लेकिन मध्यप्रदेश राज्य संशोधन 22 जुलाई 2014 को इस अपराध के संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित है लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023, SECTION 278 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस NCR लिख सकती है। इस अपराध के लिए न्यायालय में परिवाद भी लगाया जा सकता है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौते योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना 5000/- रुपये या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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