अगर किसी फैक्ट्री से जहरीली गैस निकल रही है और वह गैस वायु में मिलकर व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तब ऐसे मे फैक्ट्री मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है। अथवा ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रही है, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जानिए।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 280 की परिभाषा
"जो कोई व्यक्ति किसी भी स्थान में ऐसी गैस या वायु उत्पन्न करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 280 के अंतर्गत दंडनीय होगा। उदाहरण के लिए :- एक फैक्ट्री से जहरीली गैसें निकल रही हैं जो आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इस मामले में, फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ BNS की धारा 280 के तहत मामला दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वायु उत्पन्न की।
इस अपराध से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं:
1. शंभू नारायण शुक्ला बनाम राज्य (1980) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 278 (अब BNS की धारा 280) के तहत दंडनीय कार्यों में वायु प्रदूषण भी शामिल है।
2. मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड बनाम श्रम मंत्री (1994) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, IPC की धारा 278 (अब BNS की धारा 280) के तहत दंडनीय कार्यों में कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं भी शामिल हैं।
उपरोक्त निर्णयों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 278 (अब BNS की धारा 280) को व्याख्या करते हुए कहा है कि वायु प्रदूषण, जहरीले धुएं, और गैस लीकेज जैसे कार्यों को दंडनीय माना जाएगा यदि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 280 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं होगी लेकिन पुलिस अधिकारी इस अपराध में NCR लिख सकते हैं। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अपराध के लिए जुर्माना जो एक हजार तक हो सकता है जिससे दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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