BNS 282 - जलयान, नाव, बोट इत्यादि को लापरवाही से चलाना, कितना गंभीर अपराध है, जानिए

Bhopal Samachar
एक नाविक तेज गति से नाव या किश्ती चलाते हुए नदी में तैर रहे दूसरे लोगों की जान को खतरे में डालता है या एक जहाज का चालक लापरवाही से जहाज चलाता है, जिससे दूसरे जहाजों या तट पर खड़े लोगों को खतरा होता है तब ऐसे नाविक के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 282 की परिभाषा

"किसी भी जलयान (नाव, जहाज, स्टीमर आदि) को लापरवाही या उतावलेपन से चलाना, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा होता है तब नाविक को या जलयान चलाने वाले व्यक्ति को BNS की धारा 281 के अंतर्गत दण्डित किया जा सकता है।
इस अपराध से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट:
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम हरिश्चंद्र (2019) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलयान को उतावलेपन से चलाना शामिल है, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को खतरा होता है IPC की धारा 280 (अब वर्तमान में BNS की धारा 282) के अंतर्गत अपराध होगा।
राज्य बनाम रामचंद्र (2017) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से जलयान चलाना शामिल है, जिससे दूसरों को चोट या संपत्ति को नुकसान होने की संभावना होती है,IPC की धारा 280 (अब वर्तमान में BNS की धारा 282) के अंतर्गत अपराध होगा।

"यह धारा जलयान चालकों को सावधानी से चलाने और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए प्रेरित करती है।"

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 282 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात्‌ राजीनामा नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक का या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें। 

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