अगर कोई व्यक्ति विषैली दवाइयों को खुले में रखकर बेचता है, जिससे किसी व्यक्ति, जानवरों या अन्य जीवित पशु-पक्षियों को क्षति होने की संभावना हो या होने वाली हो। तब ऐसी लापरवाही करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए।
भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 286 की परिभाषा
विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण करना एक अपराध है। यह धारा विषैले पदार्थों के संबंध में लापरवाही या उपेक्षा के कारण होने वाली हानि या खतरे को रोकने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति विषैले पदार्थ को खुले में रखता है या विक्रय करता है तब उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
इस धारा के तहत दंडनीय कार्यों में शामिल हैं:
- विषैले पदार्थ को खुले में रखना या छोड़ना।
- विषैले पदार्थ को बनाना या बेचना।
- विषैले पदार्थ को ऐसे स्थान पर रखना या छोड़ना जहां से वह मनुष्य या जानवर को हानि पहुंचा सकता है।
महत्वपूर्ण जजमेंट जानिए :-
- स्टेट ऑफ गुजरात बनाम किशोर (2015) - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 284 के तहत दंडनीय कार्यों में विषैले पदार्थ को ऐसे स्थान पर रखना या छोड़ना शामिल है, जहां से वह पानी के स्रोत को दूषित कर सकता है।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 286 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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