यदि कोई व्यक्ति फैक्ट्री में मशीन को संभालते समय लापरवाही करता है या कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करता है और दुर्घटना हो जाती है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में मशीनरी चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है, जानिए :-
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 289 की परिभाषा
यदि कोई व्यक्ति मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण करता है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना हो या गंभीर चोटें आती है या संभावना हो तब वह व्यक्ति BNS की धारा 289 के अंतर्गत दण्डित होगा।
मशीनरी में शामिल हैं:
- फैक्ट्री में उपयोग होने वाली मशीनें
- वाहन
- यंत्र
- अन्य मशीनें।
नोट:- इस धारा का उद्देश्य मशीनरी के साथ सावधानी से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023,SECTION 289 PROVISION OF PUNISHMENT
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन पुलिस थाने से NCR लिखी जा सकती है एवं आरोपी को कोर्ट में ज़मानत के लिए जाना होगा। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझौता योग्य नहीं है अर्थात् राजीनामा नहीं किया जा सकता है।
सजा:- इस धारा के अपराध के लिए अधिकतम छ: माह की कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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