पुलिस एवं मजिस्ट्रेट का कानूनी अधिकार है कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखने मे कानूनी कार्यवाही करे एवं जो व्यक्ति शांति भंग करता है तब उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दण्डित करे, लेकिन यह कानूनी अधिकार पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के अलावा आम जनता को भी प्राप्त है, जानिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 31(2) की परिभाषा
शांति भंग का निवारण करने का अधिकार:- यदि कोई व्यक्ति या समूह शांति भंग करने का प्रयास करता है, तो आम जनता शांति बनाए रखने में मदद कर सकती है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई-झगड़ा, तोड़फोड़, या अन्य तरह की अशांति फैलाने की कोशिश करता है।
उदाहरण अनुसार:-
- एक सार्वजनिक स्थान पर दो व्यक्ति लड़ाई करने लगते हैं। इस स्थिति में, आम जनता उन्हें शांत करने में मदद कर सकती है और पुलिस को सूचित कर सकती है।
- एक समूह सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ करने लगता है। इस स्थिति में, आम जनता उन्हें रोकने में मदद कर सकती है और पुलिस को सूचित कर सकती है।
नोट:- यह धारा आम जनता को शांति बनाए रखने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें। इन सबकी डायरेक्ट लिंक नीचे स्क्रॉल करने पर मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण समाचार पढ़ने के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।