किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तब सिविल न्यायालय वाद दायर करता है एवं इन मामलों की सुनवाई करने वाले को सिविल मजिस्ट्रेट कहते है।
सिविल मामलों में निम्नलिखित वाद शामिल हैं:-
- संपत्ति विवाद
- संविदा विवाद
- दीवानी मामले (नागरिक,मामले)
- परिवार विवाद आदि।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 09 की परिभाषा
" सिविल न्यायालय किसी भी सिविल मामले की सुनवाई कर सकता है, जब तक कि कोई विशेष कानून या नियम इसकी अनुमति न दे।"
अर्थात कोई भी सिविल कोर्ट सिविल मामले की सुनवाई करेगा जो उसके अधिकार क्षेत्र मे आता है अगर कोई ऐसा मामला है जो सिविल मामले से संबंधित नहीं है तब सिविल कोर्ट का मजिस्ट्रेट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा अर्थात रोक देगा।
उदाहरण अनुसार जानिए:-
- एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के खिलाफ संपत्ति विवाद का मामला दर्ज किया है। न्यायालय इस मामले का विचारण करेगा, जब तक कि कोई विशेष कानून या नियम उसे ऐसा करने से रोकता नहीं है।
- एक व्यक्ति ने अपने नियोक्ता के खिलाफ संविदा विवाद का मामला दर्ज किया है। न्यायालय इस मामले का विचारण करेगा, जब तक कि कोई विशेष कानून या नियम उसे ऐसा करने से रोकता नहीं है।
महत्वपूर्ण नोट:- लेकिन यदि कोई विशेष कानून या नियम लागू होता है जो न्यायालय सिविल मामले को विचारण करने से रोकता है, तब सिविल न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है:-
1. मामला खारिज कर देगा: न्यायालय मामले को खारिज कर देगा और कहेगा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
2. अन्य न्यायालय को संदर्भित करेगा: न्यायालय मामले को अन्य न्यायालय या अधिकरण को संदर्भित कर सकता है जो उस विशेष कानून या नियम के तहत मामले का विचारण करने के लिए अधिकृत है।
3. मामले को स्थगित करेग: न्यायालय मामले को स्थगित कर सकता है और कह सकता है कि जब तक विशेष कानून या नियम लागू नहीं होता है, तब तक मामले का विचारण नहीं किया जाएगा।
4. विशेष कानून या नियम के तहत कार्रवाई करेगा: न्यायालय विशेष कानून या नियम के तहत कार्रवाई कर सकता है और मामले का विचारण करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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