मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी के पद हेतु श्रीमती सुषमा वैश्य संघर्ष कर रही है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उच्च न्यायालय से उन्हें अंतरिम आदेश भी मिल गया है और आदेश के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर से आदेश जारी हो गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख तक श्रीमती सुषमा वैश्य, इंदौर की जिला शिक्षा अधिकारी रहेगी।
पद के अतिरिक्त प्रभार का कितना अधिकार
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि, संचालनालय के द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2024 को आदेश जारी करके श्रीमती सुषमा वैश्य (प्रभारी सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर) को जिला शिक्षा अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया था। इसके बाद दिनांक 16 अगस्त 2024 को श्रीमती पूजा सक्सेना (प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर) को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया। संचालनालय के इस आदेश के विरुद्ध श्रीमती सुषमा वैश्य ने हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच में WP 24512/2024 दायर कर दी। दिनांक 22 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई तक के लिए, संचालनालय के आदेश दिनांक 16 अगस्त 2024 को स्थगित कर दिया गया है।
संचालनालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी पद का प्रभार श्रीमती सुषमा वैश्य के पास ही रहेगा। संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने संयुक्त संचालक इंदौर को आदेशित किया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं।
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