मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में पिछले शिक्षा सत्र में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षकों का मानदेय आज दिनांक तक वितरित नहीं किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अल्टीमेटम जारी किया गया है। इस बार भी यदि किसी अतिथि शिक्षक का पेमेंट नहीं किया तो अधिकारी जिम्मेदार होगा।
सीएम हेल्पलाइन का दबाव काम कर गया
कामना आचार्य, अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम जारी पत्र क्रमांक 138 दिनांक 14 अगस्त 2024 में लिखा है कि, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु आवंटन जारी किया गया है। डी.डी.ओ वार बजट व्यय की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय आहरण संवितरण अधिकारियों ने आवंटित राशि का व्यय नहीं किया है, जिससे अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की समस्या बनी हुयी है। मानदेय भुगतान नहीं होने से सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरण भी उद्भूत हुये हैं।
जिला शिक्षा अधिकारियों को DPI का अल्टीमेटम
इस संबंध में समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी पात्र अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान दिनांक 20 अगस्त 2024 तक किया जाए एवं शेष राशि का तत्काल समर्पण किया जाए। समर्पण के पूर्व समस्त आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी किया जाए कि दिनांक 30.04.2024 की स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान शेष नहीं है।
उक्तानुसार समर्पित राशि एवं प्रमाण पत्र की जानकारी समस्त डी.डी.ओ. से प्राप्त कर जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से एकीकृत कर संचालनालय के ई-मेल आई.डी.dpiatithi2023@gmail.com पर दिनांक 22:08 2024 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
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