नवीन शिक्षा संवर्ग अर्थात प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति के मामले में संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा उन समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई है जिन्होंने स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा है। इस प्रकार की विभागीय गतिविधि को, कर्मचारियों को तंग करने वाली गतिविधि माना गया है।
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को क्रमोन्नति के लिए मार्गदर्शन
श्री केके द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय गौतम भगर भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश के नाम जारी पत्र क्रमांक : स्था-3/एच/630/1/2018 2024/232) भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024 में लिखा है कि, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के समान नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को 12/24 वर्षीय क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संचालनालय का परिपत्र एमांक / स्थापना-3/एक/तृतीय कगो. ये मान/348/2018 /2024/1744-1745, दिनांक 25.00.2024 द्वारा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुमोदन अनुसार शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक एवं शिक्षक यूडीटी) को क्रमोन्नत वेतनमान के लिये शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, निर्देश जारी किये गये थे।
क्रमोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं
नवीन शैक्षणिक संवर्ग प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षक को भी मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17 मार्च, 1999/19 अप्रैल 1999 के अनुक्रम में क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है। अतः नवीन शैक्षणिक संवर्ग यधा प्राथमिक/गायगिक शिक्षक के लिये भी उक्त अनुसार ही क्रमोन्नति की पात्रता देखने की व्यवस्था है। क्रमोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक नहीं है।'
जिला शिक्षा अधिकारियों को DPI डायरेक्टर की चेतावनी
यह भी संज्ञान में आया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कई प्रकरणों में अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन का पत्र भेजकर प्रकरणों को लंबित रखते है। यह स्थिति उचित नहीं है। भविष्य में अनावश्यक रूप से गार्गदर्शन न मागे। प्राथमिक शिक्षकों के लिए क्रमोन्नति वेतनमान को आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से एवं माध्यमिक शिक्षकों को लिए क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश संयुक्त संचालक के स्तर से
जारी होंगे। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह में, निराकरण कर कार्यवाही पूर्ण कर सूचित करें।
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