Hindi News - विधवा महिला ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया, इंदौर पुलिस ने कर भी लिया

Bhopal Samachar
हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश की इंदौर इंदौर बेंच ने दहेज एक्ट के एक ऐसे मामले को खारिज किया है जिसमें फरियादी महिला विधवा है। उसके पति की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के बाद उसने अपने ससुराल वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और इंदौर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 

डॉक्टर की विधवा संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर विवाद कर रही थी

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता रामदयाल पाटीदार व अन्य ने अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में उल्लेख किया कि उनके डाॅक्टर बेटे दीपेश की शादी 2020 में हुई थी। शादी के एक साल बाद ही दीपेश की हार्टअटैक से मौत हो गई। वहीं बेटी चित्रा भी इंदौर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी द्वारा संपत्ति हासिल करने के लिए विवाद किया जा रहा था।

मामला असामान्य फिर भी FIR दर्ज कर ली

संपत्ति बहू के नाम पर नहीं किए जाने पर उसने दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसाने की धमकी दी। जबकि शादी के बाद से बेटे की मृत्यु होने तक किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। बेटा और बहू दोनों खुश थे। वहीं याचिकाकर्ता सास, ससुर उम्रदराज हैं। बेटी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। पुलिस ने भी मामले की पड़ताल किए बगैर ही सीधे केस दर्ज कर लिया।

ससुराल पर दबाव बनाने के लिए दहेज एक्ट का दुरुपयोग

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर यह भी पाया कि संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत भी हुई है। आईजी को भी पत्र लिखा था। वहीं शादी से पहले दहेज को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। एफआईआर में भी पति पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया। वहीं पत्नी की ओर से कहा गया कि ससुराल पक्ष द्वारा 5 लाख रुपए मायके से लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। 

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि महिला द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर दी। यहां उल्लेख करना अनिवार्य है कि, नियमों की बाध्यता के कारण हाईकोर्ट ने दहेज एक्ट का दुरुपयोग करने वाली महिला और बेतुका मामला दर्ज करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 

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