क्या आप बता सकते हैं; लहसुन, सब्जी है या मसाला?। उत्तर देने से पहले यह जरूर जान लीजिए कि, यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है बल्कि इतना बड़ा विवाद है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ को 9 साल तक मामले की सुनवाई करनी पड़ी। ताजा समाचार यह है कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हम और आप कानूनी तौर पर दावे के साथ बता सकते हैं कि लहसुन, सब्जी है या मसाला।
प्रदेश मध्य मंडी अधिनियम में लहसुन को केवल मसाला बताया था
प्रदेश मध्य मंडी अधिनियम के तहत लहसुन को केवल चटनी मसाला कैटेगरी में रखा जाता है। इसके कारण सब्जी मंडी में कमीशन एजेंट के जरिए फसल बेचने पर किसान को हाथों-हाथ भुगतान मिल जाता है लेकिन कृषि उपज मंडी में सीधे खरीदार को माल बेचने पर भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता है। मंडी बोर्ड के मुताबिक लहसुन को सिर्फ चटनी/मसाला माना जाता है। जबकि प्याज पहले से ही सब्जी की श्रेणी में है।
हाई कोर्ट में 9 साल तक लड़ाई चली
आलू प्याज कमीशन एसोसिएशन की ओर से याचिका लगाई गई। पैरवी करने वाले एडवोकेट अजय बागड़िया ने बताया मंडी बोर्ड ने लहसुन को कृषि उपज मानते हुए इसे कृषि उपज मंडी में बेचने के आदेश दिए थे। 2016 में प्रमुख सचिव के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद फरवरी 2017 में सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। किसानों को सब्जी मंडी या कृषि मंडी, कहीं पर भी लहसुन बेचने की सुविधा दे दी गई लेकिन, 2017 में मुकेश सोमानी नाम के शख्स की तरफ से एक रिव्यू याचिका लगाई गई।
Is garlic a vegetable or a spice, read the High Court's decision
इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फिर लहसुन को पहले की तरह चटनी मसाले की श्रेणी में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर से रिव्यू याचिका लगाई गई। रिव्यू याचिका पर इंदौर बेंच के जस्टिस धर्माधिकारी और वेंकटरमन की डबल बेंच ने सुनवाई की। सिंगल बेंच के 2017 में आए पुराने आदेश को बहाल कर दिया। अर्थात आज दिनांक 13 अगस्त 2024 से लहसुन एक सब्जी भी है और एक मसाला भी। इसे सब्जी मंडी में भी बेचा जा सकता है और कृषि उपज मंडी में भी।
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