मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा BEd वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने की आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि, आदेश का तत्काल पालन करें और यदि डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है, इसके बावजूद नियुक्ति को निरस्त करें।
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल से जिला- आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि, प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11.08.2023 को पारित आदेश में NCTE की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त किया है। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे।
11 अगस्त के बाद की नियुक्ति मान्य नहीं
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधित याचिका डब्ल्यूपी 13768 / 2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार दिनांक 11.08.2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
अतः उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न सूची अनुसार नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकार्ड से परीक्ष कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। इस पत्र के साथ सुझावात्मक प्रारूप संलग्न करके भेजा गया है। यदि सूची में किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। सूची के अलावा जिले में 11.08.2023 को अथवा इसके पश्चात नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है,तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें।
उक्त कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मामले के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का बयान पढ़िए
उक्त समस्त मामलो की पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है की संविधान के अनुच्छेद 21-A में संरक्षित शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाकर निरंतर रूप से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग युवाओं के भविष्य के साथ, खिलवाड़ कर रहा है, एक ओर हजारों अभ्यर्थियों को अवैधानिक रूप से होल्ड किया जा रहा है तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के वावजूद अवैधानिक रूप से बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियां करके अब उन्हें पद मुक्त किया जाकर उनका भी भविष्य बर्बाद किया जा रहा है तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के पद हेतु योग्य डी.एल.एड. डिग्री धारियों को नियुक्तियों से वंचित कर दिया गया है।
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