मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों की पद स्थापना हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्री केके द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षक एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी के नाम जारी पत्र में, - अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषयक दिशा निर्देश एवं आदेश जारी किए गए हैं।
मध्य प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग
विषयांतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 08.09.2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अतिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए है। अतिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं शालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए । विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपर्युक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-
1- विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में संख्यामान एवं विषयमान से, जैसी भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों को, शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हेतु दिनांक 28.08.2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय / जिले द्वारा चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर प्रातः10:00 बजे उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।
2- जिलों में वर्ग-3 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल / कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जावे ताकि समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का भली-भांति अवलोकन कर सकें। अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावें।
3- अतिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगाः-
(1) संबंधित अतिशेष शिक्षक जिस शाला में पदस्थ है उस शाला में यदि श्रेणी -3 का पद रिक्त है तो उक्त रिक्त पद के चयन हेतु उसी विद्यालय में पदस्थ शिक्षक को प्रथम वरीयता दी जाएगी। उक्त शाला में यदि एक से अधिक अतिशेष शिक्षक पदस्थ है एवं अतिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से शाला में रिक्त पद कम है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शिक्षक (ग्रेडेशन अनुसार) द्वारा उसी शाला के रिक्त पद पर पदस्थापना हेतु वरिष्ठता सूची के क्रम में शाला का चयन किया जाएगा।
(2) क्रमांक 3 (1) प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी - 3 के शेष अतिशेष शिक्षकों द्वारा जिले की वरिष्ठता सूची के अनुक्रम में काउसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर उस जिले की शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में उपलब्ध रिक्त पद का चयन किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों की जिलावार सूची सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक की पृथक-पृथक गूगलशीट में शेयर की गई है। उक्त गूगलशीट में जिले के सभी अतिशेष शिक्षकों के ग्रेडेशन नंबर उनके नाम के साथ प्रविष्ट करके रखें। इसी गूगलशीट में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा।
5- अतिशेष शिक्षकों को निम्नानुसार 2 श्रेणी में बांटा जाकर क्रमशः काउसंलिग हेतु आमंत्रित किया जाएगा:-
श्रेणी -अ. ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा (गणित / विज्ञान / कृषि) विषय से उत्तीर्ण हैं एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते है।
श्रेणी - ब. उपरोक्त श्रेणी-अ के शिक्षकों को छोडकर शेष शिक्षक।
6- सर्वप्रथम श्रेणी-अ के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है, उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। ऐसे शिक्षक स्वेच्छानुसार जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान ) के रिक्त पद अथवा अन्य रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी -अ के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संबंधितों की शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण करेगे।
7- श्रेणी - अ के समस्त अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात् श्रेणी -ब के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनकी स्वयं की शाला में पद रिक्त है, उन सभी को उनकी जिले की वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जावेगा। उक्त शिक्षक जिले में प्रयोगशाला शिक्षक (सहायक शिक्षक विज्ञान) के पदों को छोडकर शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे। तत्पश्चात् श्रेणी - ब के शेष शिक्षक उसी प्रकार शेष रिक्त पदों में से शाला का चयन करेंगे।
8- काउंसलिंग प्रातः ठीक 11:00 बजे से प्रारंभ होगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार रहेगा-
1. गणित / विज्ञान / कृषि विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक।
2. अन्य विषय के अर्हताधारी सहायक शिक्षक।
3. गणित / विज्ञान / कृषि विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक।
4. अन्य विषय के अर्हताधारी प्राथमिक शिक्षक।
जो उपरोक्तानुसार चरणों में क्रमशः सम्पादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर है उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों से संलग्न परिशिष्ट-1 में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी।
9- प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेगे। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक उनके संभाग के मुख्यालय वाले जिले में स्वयं तथा उनके संभाग के अन्य जिलों में उनके द्वारा नामांकित अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगे। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।
10- राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत्रू प से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से webex के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुडी रहेगी। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय-समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को अवगत कराऐंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
11 - काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशेष शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
12- जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30.08.2024 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्टकापी में संलग्न परिशिष्ट - 2 अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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