18 साल से कम उम्र की लड़की को शादी के लिए प्रपोज करके फिजिकल रिलेशन बनाने और उसके बाद ब्रेकअप कर लेने वाले युवक को इंदौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में मुख्य बात यह है कि, कोर्ट में ट्रायल के दौरान लड़की अपने बयान से पलट गई थी, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर सजा सुनाई गई है।
घटना का विवरण
मामला विजय नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की थी कि फरवरी 2021 के एक दिन पुराना परिचित रामदास उर्फ अंकित उसे रास्ते में मिला और घुमाने के नाम पर उसे देवास ले गया। बाद में जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे, तब घर पर आया और उसके साथ संबंध बनाए। इससे पहले उसने शादी के लिए प्रपोज किया। बोला तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमसे शादी करना चाहता हूं। कुछ दिनों से पीड़िता की तबीयत बिगड़ी तो उसके माता-पिता उसे डाॅक्टर के पास लेकर गए। वहां पता चला कि वह गर्भवती है।
तीन धाराओं में ट्रिपल आजीवन कारावास की सजा
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए दुष्कर्मी रामदास उर्फ अंकित निवासी इंदौर को तीन अलग-अलग धाराओं में पृथक-पृथक ट्रिपल आजीवन कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की।
नाबालिग लड़की की सहमति से संबंध बनाना भी गंभीर अपराध है
कई लोग यह दलील देते हैं कि, इस तरह के मामलों में जब लड़की सहमत होती है तो फिर केवल लड़के को सजा क्यों दी जाती है। ऐसे लोग नहीं जानते कि भारत में POCSO ACT लागू है। The Protection of Children from Sexual Offences के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की अथवा लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना गंभीर अपराध है। फिर भले ही इसके लिए उनकी ओर से सहमति क्यों ना हो। यदि वह खुद प्रस्ताव देते हैं तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करना भी अपराध है।
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